Paytm मर्चेंट यूजर्स को लेकर आरबीआई का बड़ा बयान, जानिए कब तक दुकानदार कर सकते हैं इसका उपयोग
Paytm पर बैन लगाने की घोषणा के बाद अब आरबीआई ने मर्चेंट सर्विसेज को लेकर बड़ी बात कह दी है. दरअसल, 15 मार्च के बाद भी दुकानदार इस सर्विस का उपयोग कर सकते हैं.
Paytm merchant Services: बीते 31 जनवरी को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर एक बड़ी घोषना की थी. उस दौरान पेटीएम के क्रेडिट ट्रांजैक्शन और सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया गया था. इसके साथ ही डेडलाइन 29 फरवरी को तय की गई थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया गया है. इस बीच आरबीआई ने मर्चेंट सर्विसेज का उपयोग कर रहे दुकानदारों के लिए बड़ी बात कह दी है.
दरअसल, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक का उपयोग कर रहे मर्चेंट यूजर्स को बड़ी राहत दी है. उन्होंने इस यूजर्स के लिए कुछ विशेष छूट दी है जिसके तहत यूजर्स डेडलाइन के बाद इस सर्विस का उपयोग कर सकते हैं.
15 मार्च के बाद भी जारी रहेगा मर्चेंट सर्विस
आरबीआई ने पेटीएम मर्चेंट सर्विस को लेकर साफ किया है कि, 15 मार्च यानी पेटीएम बंद होने के बाद भी इसका उपयोग जारी रहेगा. यानी डेडलाइन के बाद भी बिना किसी परेशानी के दुकानदार क्यूआर कोड और कार्ड मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं. आरबीआई ने अपने बयान में कहा कि, वह दुकानदारों, व्यापारियों और ग्राहकों को कोई परेशानी न हो इस वजह से इसकी समय सीमा आगे बढ़ाई गई है. अधिसूचना में ये भी साफ किया गया है कि, 15 मार्च 2024 के बाद किसी भी यूजर्स के खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट. फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड में कई जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉपअप की अनुमति नहीं दी जाएगी.
RBI gives 15-day relaxation to Paytm, extends the date to 15th March from the earlier stipulated timeline of February 29, 2024. https://t.co/UH52h5DIz4 pic.twitter.com/VP7Ou34zua
— ANI (@ANI) February 16, 2024
आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर क्यों लगाया बैन
दरअसल, 11 मार्च 2022 को केंद्रीय बैंक ने पेटीएम को नोटिस जारी कर कहा कि, पेमेंट बैंक एक आईटी टीम से अपना ऑडिट करवाए. वहीं जब पेटीएम के सिस्टम का ऑडिट हुआ तो उसमें कई खामियां मिली. ऑडिट रिपोर्ट में यह पता चला कि पेटीएम ने केंद्रीय बैंक के नियमों का पालन नहीं किया है जिसके बाद पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन करने का फैसला लिया गया है.