Adani-Hindenburg case: सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी बुधवार को अडानी-हिंडेनबर्ग मामले की जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को तीन महीने का समय दिया गया है। अब सेबी को अपनी रिपोर्ट 14 अगस्त तक सौंपनी होगी।
सेबी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान जांच के लिए 6 महीने की समय माँगा था। जिसे बेंच ने इनकार कर दिया था। बेंच ने सिर्फ 2 महीने का समय दिया था। यानी उसे 2 मई तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। अब इसे अगस्त तक बढ़ा दिया है। यानी सेबी को कुल 5 महीने का समय मिल चुका है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई में कहा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को 14 अगस्त को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यह आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने पारित किया था। बाजार नियामक ने समूह के लेन-देन की जांच के लिए अतिरिक्त छह महीने की मांग की, यह तर्क देते हुए कि वे "अत्यधिक जटिल" थे।
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम आपको 30 सितंबर तक का समय दे सकते थे, लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार 14 अगस्त को जांच पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दिया गया है।
विशेष रूप से, विशेषज्ञ समिति ने बाद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि सेबी ने समय बढ़ाने की मांग की। इसके अलावा, रिपोर्ट के कारण विभिन्न अडानी कंपनियों के शेयर मूल्य में 100 बिलियन अमरीकी डालर की गिरावट आई थी। First Updated : Wednesday, 17 May 2023