क्रेडिट कार्ड से विदेश में करते हैं शॉपिंग तो अब लगेगा 20% टीसीएस

क्रेडिट कार्ड का विदेश में इस्तेमाल करना महंगा होने वाला है। 1 जुलाई से इसपर 20% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी टीसीएस लगेगा।

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यदि आप भारत से बाहर के देशों का सफर करते है और दूसरे देश में क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, तो फिर ये खबर आपको झटका दे सकती है। क्योंकि अब विदेश में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से खर्च करने पर 20 प्रतिशत टैक्स देना होगा। 1 जुलाई से इसपर 20% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी TCS लगेगा। केंद्र सरकार ने 16 मई को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत नियमों में संशोधन किया है।

मंत्रालय ने 16 मई को एलआरएस में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड भुगतान को शामिल करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेनदेन) (संशोधन) नियम, 2023 को अधिसूचित किया। 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर या विदेशी मुद्रा में इसके समतुल्य से अधिक के किसी भी प्रेषण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

इससे पहले, भारत से बाहर यात्रा के दौरान खर्चों को पूरा करने के लिए भुगतान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड (आईसीसी) का उपयोग एलआरएस सीमा में शामिल नहीं था।

अधिसूचना के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने आरबीआई के परामर्श से, विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेनदेन) नियम, 2000 के नियम 7 को हटा दिया है, इस प्रकार एलआरएस के तहत अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यय को प्रभावी ढंग से शामिल किया गया है।

केंद्रीय बजट 2023-24 में विदेशी टूर पैकेज और एलआरएस (शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के अलावा अन्य) के तहत प्रेषित धन पर टीसीएस दरों को वर्तमान में 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। नई टैक्स दरें 1 जुलाई, 2023 से लागू होंगी। First Updated : Thursday, 18 May 2023