Spicejet News: स्पाइसजेट को लेकर SC का बड़ा आदेश, क्रेडिट सुइस को हर महीने देने होंगे 10 लाख डॉलर
Spicejet News: सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट को स्विस कंपनी क्रेडिट सुइस को अपने 30 लाख डॉलर के बचे हुए कर्ज को भुगतान करने के लिए छह महीने तक हर महीने 10 लाख डॉलर का पेमेंट करने की अनुमति दे दी है.
Spicejet News: सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट को स्विस कंपनी क्रेडिट सुइस को अपने 30 लाख डॉलर के बचे हुए कर्ज को भुगतान करने के लिए छह महीने तक हर महीने 10 लाख डॉलर का पेमेंट करने की अनुमति दे दी है. स्पाइसजेट क्रेडिट सुईस को प्रत्येक महीने पांच लाख डॉलर के रेगुलर रेगुलर पेमेंट के अलावा छह किस्तों में 30 लाख डॉलर का बकाया भी चुकाएगी.
इस प्रकार क्रेडिट सुइस को हर महीने 10 लाख डॉलर का प्रभावी ट्रांसफर किया जाएगा. स्पाइसजेट ने पिछले सफ्ताह कहा था कि उसने क्रेडिट सुइस को 15 लाख डॉलर ट्रांसफर करके शीर्ष अदालत के आदेशानुसार का अनुपालन किया है. वहीं 11 सितंबर को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्रेडिट सुईस को बाकी भुगतान करने में चूक के लिए कंपनी के CMD को कड़ी चेकावनी जारी की थी.
स्पाइसजेट के एक प्रवक्ता ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हमने उनके पिछले आदेशों का अनुपालन किया और आने वाले 6 महीनों में 3 मिलियन डॉलर का कर्ज भुगतान के हमारे प्रस्ताव को मंजूरी दे रही है. यह हमारी कंपनी और इससे शामिल सभी लोगों को लिए यह एक अच्छी और राहत भरी खबर और हम इसके लिए न्यायालय के प्रति आभारी हैं.
आगे उन्होंने कहा कि हम अपना बकाया भुगतान पूरी तरह और समय पर करने के लिए समर्पित हैं. हम अनुपालन के उच्चतम मानकों को बढ़ाए रखने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं और इसमें शामिल सभी पक्षों के साथ हमारी पॉजिटिव बातचीत जारी रहने की आशा करते हैं.
20 अक्टूबर मामले में सुनवाई
आज जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने आदेश दिया कि वह अनुपालन की निगरानी के उद्देश्य से 20 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगी. उसके अगली सुनवाई पर अजय सिंह और कंपनी सेक्रेटरी चंदन सैंड को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट भी नहीं दी है.