केंद्रीय वित्त मंत्री ने CBIC को दिए निर्देश, जीएसटी फर्जी बिल लगाने वालों पर होगी कार्रवाई
फर्जी बिल बनवाकर कारोबारी लगातार जीएसटी भरने से बचने वालों के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निरमला सीतारमण ने सीबीआईसी अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
देश में जीएसटी चोरी के मामले लगातर सामने रहे हैं। फर्जी बिल बनवाकर कारोबारी लगातार जीएसटी भरने से बचते हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार ऐसा करने वालों पर बड़ा एक्शन लेने वाली है। जीएसटी चोरी मामले में शनिवार 29 अप्रैल को केंद्रीय वित्त मंत्री निरमला सीतारमण ने अप्रत्यक्ष बोर्ड (CBIC) अधिकारियों के साथ अहम बैठकी की।
इस बैठक में वित्त मंत्री ने जीएसटी चोरी करने वाले व फर्जी बिल भरने वाले पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि अकसर व्यापारी टैक्स भरने से बचने के लिए फेक बिलिंग के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठाते हैं।
वित्त मंत्री ने दिए निर्देश
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीबीआईसी अधिकारियों को फेक बिलिंग करने वालों की जांच की मुहिम को और तेज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे जितने भी मामले सामने आएं इसकी अच्छी तरीके से जांच करें और उसके मुख्य कारण का पता लगाएं।
वित्त मंत्री टैक्स भुगतान से बचने के लिए किए जा रहे इस ट्रेंड पर रोक लगाने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों से इस समस्या के तकनीकी सुझाव निकालने को कहा है।
टैक्सपेयर्स को बढ़ावा
वित्त मंत्री ने सीबीआईसी अधिकारियों को तकनीक की मदद से टैक्सपेयर्स को बढ़ाने के प्रयास करने को कहा है। उन्होंने कहा तकनीक के आधार पर एक्शन प्लान बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने अगले सप्ताह तक ऑटोमेटेड जीएसटी भुगतान स्क्रूटनी को जारी करने का निर्देश दिया है।
देश में इतना हुआ जीएसटी रिटर्न
शनिवार को हुई बैठक में वित्त मंत्री को बताया गया कि साल 2022-23 में कुल अप्रत्यक्ष कर भुगतान 13.82 लाख करोड़ रुपये का हुआ है। पिछले साल यह वित्त वर्ष 2021-22 के मुकाबले इसमें बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। वहीं जीएसटी रिटर्न को लेकर बताया कि 2022-23 के दौरान कुल औसत मासिक जीएसटी भुगतान 1.51 लाख करोड़ रुपये रहा है।
इसके अलावा लगातार 12 महीने जीएसटी कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है। वित्त मंत्री ने बैठक में सीबीआईसी के कर्मचारियों समय पर पदोन्नति, अनुशासन, कल्याण, कैडर की पुनर्संरचना और कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग से संबंधित मामलों में समय पर एक्शन लेने का भी निर्देश दिया।