अगर पुराने नियम के हिसाब से ले जा रहे हैं फ्लाइट में सामान, तो भरना पड़ेगा पैसा, जानें नया नियम

फ्लाइट में सफर करने वालों के लिए एक खास नियम बदल गया है. अगर आपको इस नियम की जानकारी नहीं है तो आपको एयरपोर्ट और फ्लाइट में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. दरअसल, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) ने हैंड बैग पॉलिसी में बदलाव किया है...

Ritu Sharma
Edited By: Ritu Sharma

Flight Luggage Rules: अगर आप फ्लाइट से सफर करने का प्लान बना रहे हैं, तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) द्वारा किए गए नए नियमों को जानना बेहद जरूरी है. हाल ही में हैंड बैग पॉलिसी में बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब यात्रियों को फ्लाइट के अंदर केवल एक ही हैंड बैग ले जाने की अनुमति होगी. यह नियम घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों फ्लाइट्स पर लागू होगा.

क्या है नई हैंड बैग पॉलिसी?

आपको बता दें कि नए नियम के तहत, यात्रियों को फ्लाइट में सिर्फ एक हैंड बैग या केबिन बैग ले जाने की इजाजत दी गई है. इसके अलावा, अतिरिक्त बैग को चेक-इन कराना अनिवार्य होगा.

  • इकोनॉमी और प्रीमियम इकोनॉमी क्लास: यात्रियों को अधिकतम 7 किलोग्राम वजन तक का एक हैंड बैग ले जाने की इजाजत होगी.
  • फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास: इन यात्रियों के लिए वजन सीमा 10 किलोग्राम तय की गई है.
  • पहले से बुक टिकट: अगर आपकी फ्लाइट 2 मई, 2024 से पहले बुक की गई है, तो इकोनॉमी क्लास में 8 किलोग्राम, प्रीमियम इकोनॉमी में 10 किलोग्राम और फर्स्ट/बिजनेस क्लास में 12 किलोग्राम वजन तक की अनुमति होगी.

क्यों बदले गए नियम?

वहीं आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में हवाई यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है. नवंबर 2024 में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए. इस कारण एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच में लगने वाले समय को कम करने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये नियम लागू किए गए हैं.

सफर के दौरान इन बातों का रखें ध्यान

  • निर्धारित वजन और साइज का केवल एक हैंड बैग लेकर आएं.
  • अतिरिक्त बैग ले जाने पर उसकी अलग से जांच करानी होगी.
  • सिक्योरिटी चेकपॉइंट्स पर भीड़ और देरी से बचने के लिए नए नियमों का पालन करें.

इसके अलावा आपको बता दें कि नए लगेज नियम यात्रियों के लिए सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं. अगर आप इनका पालन करेंगे, तो एयरपोर्ट पर देरी और असुविधा से बच सकते हैं.

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27 December 2024, 04:55 PM IST

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