गुजरात में 20 साल की छात्रा के साथ 6 लोगों ने की दरिंदगी, न्यूड वीडियो बनाकर 16 महीने तक किया ब्लैकमेल
गुजरात के बनासकांठा जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक कॉलेज छात्रा के साथ कथित तौर पर सात लोगों ने करीब 16 महीने तक सामूहिक बलात्कार किया. इतना ही नहीं उसका न्यूड वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया. पुलिस के आरोपियों में से एक विशाल ने पीड़िता से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की थी, जब उसने 2023 में पालनपुर में एक कॉलेज में जाना शुरू किया था.

गुजरात के बनासकांठा जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा को न्यूड वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर 16 महीनों तक गैंगरेप किया गया. पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, "छात्रा को विभिन्न होटलों और रेस्तरां में ले जाकर धमकाकर दुष्कर्म किया गया. जब परिवार ने संपर्क किया, तो हमने उनकी काउंसलिंग की और केस दर्ज किया. सभी आरोपियों की तलाश जारी है."
इंस्टाग्राम पर दोस्ती से ब्लैकमेलिंग तक
2023 में पाटणपुर स्थित कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा की दोस्ती इंस्टाग्राम पर विशाल नाम के युवक से हुई. नवंबर 2023 में विशाल ने उसे नाश्ते के लिए होटल बुलाया, जहां उसने जानबूझकर उसके कपड़ों पर खाना गिरा दिया. इसके बाद आरोपी उसे वॉशरूम ले गया और वहां छुपकर उसका न्यूड वीडियो बना लिया.
ब्लैकमेल कर बनाया हवस का शिकार
जब छात्रा ने विरोध किया, तो विशाल ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी. ब्लैकमेल कर उसने पीड़िता से जबरन संबंध बनाए और फिर वीडियो अपने पांच दोस्तों—राहुल, दीपक, शुभम, आशीष और जिगर—को भी भेज दिया. इन सभी ने बारी-बारी से छात्रा को ब्लैकमेल कर उसका यौन शोषण किया.
16 महीने तक चलता रहा जुल्म, पुलिस से मांगी मदद
लगातार धमकियों और शारीरिक शोषण से परेशान होकर छात्रा ने आखिरकार पुलिस की मदद ली. पीड़िता के परिवार ने पहले सिर्फ वीडियो डिलीट करवाने के लिए संपर्क किया था, लेकिन काउंसलिंग के बाद उन्होंने पूरी घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई.
पुलिस ने दर्ज किया मामला
पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष टीमें बनाई हैं. सभी छह पहचाने गए आरोपियों और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसके अलावा, आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री के प्रकाशन और प्रसारण से संबंधित है.