जमीन के लालच में पूत बना कपूत! बेटे और बहू को मिली उम्रकैद की सजा, कुछ ऐसी थी उनकी करतूत
Hathras news: हाथरस में 70 वर्षीय श्रीदेवी की हत्या के मामले में कोर्ट ने उनके बेटे महेश और बहू कमलेश को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 6 बीघा जमीन के लालच में दोनों ने अपनी मां की हत्या को अंजाम दिया. पूजा के लिए जाते समय श्रीदेवी पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई.
Hathras news: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में न्यायालय ने 70 वर्षीय बुजुर्ग मां की हत्या के मामले में बेटे और बहू को उम्रकैद की सजा सुनाई. 25 सितंबर 2022 को महज 6 बीघा जमीन के लालच में श्रीदेवी नामक महिला की हत्या उनके छोटे बेटे महेश और बहू कमलेश ने कर दी थी. घटना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
जमीन का बंटवारा बना विवाद का कारण
अभियोजन पक्ष के अनुसार, श्रीदेवी ने अपनी छह बीघा जमीन अपने बड़े बेटे भीकम सिंह की पत्नी ज्ञानदेवी के नाम कर दी थी. यह फैसला छोटे बेटे महेश और उसकी पत्नी कमलेश को नागवार गुजरा. इससे परिवार में अक्सर विवाद होने लगा. इसी विवाद ने अंततः हत्या का रूप ले लिया.
पूजा जाते समय धारदार हथियार से किया हमला
घटना 25 सितंबर 2022 की सुबह 7:30 बजे की है. श्रीदेवी पूजा के लिए पीपल के थान जा रही थी. इसी दौरान उसके छोटे बेटे और बहू ने धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया और उनकी जान ले ली.
पुलिस ने तुरंत की कार्रवाई
पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और मामले की जांच शुरू की. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया.
न्यायालय का फैसला
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या प्रथम महेंद्र श्रीवास्तव ने की. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद महेश और कमलेश को श्रीदेवी की हत्या का दोषी ठहराया गया. न्यायालय ने दोनों को उम्रकैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है.