दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश, अब बिना मास्क के चल सकते हैं निजी वाहनों में
दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश, अब बिना मास्क के चल सकते हैं निजी वाहनों में
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (Department of Health and Family Welfare) ने एक नया आदेश जारी किया है। जिसके तहत लोग अब वाहनों में बिना मास्क के सफर कर सकते हैं। कोविड 19 के चलते सभी प्रदेशों में यह नियम लगाया गया था कि चाहे निजी वाहन हो या प्राइवेट वाहन उसमे सफर करने वालों की संख्या अधिक नहीं होना चाहिए और सभी के साथ मास्क होना ज़रूरी है। दिल्ली सरकार (Delhi Government) के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी कर साफ कर दिया है कि अब किसी को यह नियम फॉलो करने के ज़रूरत नहीं है।
दिल्ली के अंदर कोई भी, हो चाहे वह निजी वाहन से हो या प्राइवेट वाहन अब बिना रोक टोक के साथ आराम से सफर कर सकते हैं। अब से पहले दिल्ली सरकार ने राज्यों में पहले रात का कर्फ्यू भी हटा दिया था। आम आदमी की परेशानियों को देखते हुए दिल्ली सरकार का यह निर्णायक फैसला काफी हद तक फायदेमंद साबित हुआ। इससे पहले दिल्ली में नाईट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे से लागू था। बाद में इसको बिल्कुल हटा दिया गया।
दिल्ली सरकार ने पाबंदियां तो एक महीने पहले से ही कम करना शुरू कर दी थीं। शादियों से लेकर पार्टियों तक हल्की छूट दी। मेट्रो में भी काफी हद तक छूट दी थी और अब निजी वाहनों में मास्क की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया है। फिलहाल सार्वजनिक स्थानों और समारोहों में मास्क लगाने की अनिवार्यता जारी रहेगी।
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