जानिए क्या है POSH? ऑफिस में सेक्सुअल हैरेसमेंट की Report दर्ज करवाने से पहले जान लें यह जरुरी बातें
POSH (Prevention of Sexual Harassment) या लोकप्रिय रूप से POSH Act, 2013 भारतीय कानून है जो ऑफिस में सेक्सुअल हेसिमेंट के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है.
POSH (Prevention of Sexual Harassment) या लोकप्रिय रूप से POSH Act, 2013 भारतीय कानून है जो ऑफिस में सेक्सुअल हेसिमेंट के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है. यह कानूनी ढांचे के तहत, सेक्सुअल हेसिमेंट के मुद्दों को दर्ज करने, तत्परता प्रक्रिया का संचालन करने और शिकायत करने वाले को सुरक्षित और तत्परता संबंधी बातचीत की सुविधा प्रदान करता है.
यदि आप ऑफिस में सेक्सुअल हेसिमेंट की रिपोर्ट करने की सोच रहे हैं, तो कुछ खास बातों को ध्यान में रखना बेहद ही जरुरी है-
1. POSH कानून परखें-
POSH Act के बारे में अच्छे से जानें और इसे समझें. यह आपको अपने अधिकारों की जागरूकता देगा और आपको बेहतर तरीके से संरक्षित करेगा.
2. अंतरिम एमबीएसी ढांचा -
यदि आपके कार्यस्थल में POSH कमिटी नहीं है, तो अपने ऑफिस एमबीएसी (अंतरिम एंटि-सेक्सुअल हेसिमेंट कमिटी) के साथ संपर्क करें या अपने अधिकारी को रिपोर्ट करें. यह आपको संरक्षा और सुरक्षा उपायों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है.
3. लिखित शिकायत करें-
रिपोर्ट करने से पहले, अपने दुष्कर्म के प्रति साक्ष्य और तथ्यों को विवरणीबद्ध रूप से लिखें. इससे शिकायत करने में सहायता मिलेगी और रिपोर्ट के समय सटीकता बनाए रखेगा.
4. इन्टरनल कंप्लेंट कमिटी में रिपोर्ट करें-
आपके ऑफिस में एक POSH कमिटी होने की स्थिति में, वहां रिपोर्ट करें. यदि ऐसी कमिटी नहीं है, तो अपने अधिकारी को रिपोर्ट करें.
5. हमेशा प्रतिक्रिया घोषित करें-
आपकी रिपोर्ट को दर्ज किया जाना चाहिए और आपको उस दर्जे की पुष्टि मिलनी चाहिए. इसके साथ ही, अपने कार्यथाल में योगदान देने वाले कर्मचारियों को भी लक्षित करें और कार्रवाई के बारे में जागरूकता बढ़ाएं.
POSH के दौरान सेक्युअल हैरेसमेंट-
* ''फिजिकल कॉन्टैक्ट'' या किसी प्रकार से 'एजवांसेस' जैसे की - छूना, गलत इशारे करना, शारिरिक रुप से आपको असहज महसूस करवाना.
* किसी भी तरह से सेक्सुअल फेवर (sexual favor) मांगना.
* सुक्सुअल रिमार्क करना.
* पोर्नोग्राफी से संबंधित कोई मेटिरियल दिखाना या आपको भेजने की बात करना.
* किसी अन्य प्रकार से फिजिकल, वर्बल या नॉन बर्वल कंडक्ट (verbal or non verbal conduct) करना.