UGC New Rule For Teaching: पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी का होना ज़रूरी माना जाता था लेकिन अब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए नियम के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी की ज़रूरत नहीं होगी. UGC ने टीचर्स भर्ती को लेकर नियम बदल दिए हैं. यूनिवर्सिटी या कॉलेज में टीचर पद पर नियुक्ति के लिए अब नेट, सेट या स्लेट में से कोई एक परीक्षा पास होना ज़रूरी है. नए नियम को 1 जुलाई से लागू किया गया है.
कमीशन ने किया बदलाव
कमीशन ने 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव) विनियम, 2018' में संशोधन किया है. आयोग के मुताबिक,नेशनल एलिजबिलिटी टेस्ट/स्टेट एलिजबिलिटी टेस्ट या स्टेट लेवल एलिजबिलिटी टेस्ट में से कोई भी एक परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट्स ही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने के लिए काबिल माने जाएंगे.
पीएचडी हो गई ऑप्शनल
नए नियम के अनुसार, पीएचडी अब ऑप्शनल हो गई है. अगर किसी ने नेट, सेट या स्लेट में से कोई एक परीक्षा भी पास की होगी तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है. यूजीसी ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है. First Updated : Wednesday, 05 July 2023