Public Examination Bill 2024: मोदी सरकार ने सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पेश किया है. इस विधेयक में पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा के साथ-साथ 1 करोड़ रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा दूसरे की जगह परीक्षा देने के मामले में 3-5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है.
केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के लिए मोदी सरकार ने एक सख्त कानून बनाया है. दरअसल, सोमवार 5 फरवरी को लोकसभा में लोक परीक्षा विधेयक पेश किया गया है. इस विधेयक में परीक्षाओं में अनियमितताओं से संबंधित अपराध के लिए अधिकतम 10 साल तक जेल और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान किया गया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को अपनी मंजूरी भी दे दी है.
परीक्षा पत्र को लीक करने या फिर परीक्षा के नियमों उल्लंघन करने के मामले में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल की जेल की सजा मिलेगी साथ ही 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ेगा. वहीं अगर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर 3-5 साल की जेल की सजा दी जाएगी साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा. वहीं अगर कोऊ संस्थान पेपर लीक करता है या नकल में दोषी में पाया जाता है तो उससे परीक्षा का पूरा खर्चा वसूला जाएगा साथ ही उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है.
यह कानून UPSC, NEET,रेलवे, बैंकिंग, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होगा. लोकसभा के अभिभाषण में भी पेपर लीक पर चिंता जताई गई थी. बता दें कि, पेपर लीक होने और नकल की वजह से लाखों परीक्षार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिसको लेकर ये सख्त कानून बनाया गया है. इस मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक, सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी करेंगे. First Updated : Monday, 05 February 2024