क्या चुनावों को देखते हुए रिहा हो सकते हैं CM केजरीवाल? SC ने की अहम टिप्पणी
Supreme Court on Arvind Kejriwal Bail: सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह आगमी चुनावों के कारण दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकता है. ऐसे में अब मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी.
Supreme Court on Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर आज (3 मई) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने कहा है कि वह आगमी चुनावों के कारण दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकता है. ऐसे में अब मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी.
जमानत को लेकर सुप्रीम ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "ईडी की ओर से गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर बहस और उसके बाद आबकारी नीति मामले में उनकी रिमांड में समय लग सकता है. ऐसे में कोर्ट उनकी अंतरिम जमानत पर दलीलें सुन सकता है." इस दौरान कोर्ट ने ईडी के वकील से कहा कि वह मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते समय इस पहलू पर तैयार होकर आएं.
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान और क्या कहा?
इस दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ती की पीठ ने दोनों पक्षों को आगाह करते हुए कहा कि वे यह न मानें कि कोर्ट जमानत दे ही देगी. उन्होंने कहा कि हम बेल दे भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन हम हर पक्ष के लिए यहां मौजूद हैं और इससे किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए.
Delhi Excise Policy case | Supreme Court says it may consider hearing arguments on interim bail of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal because of upcoming elections.
— ANI (@ANI) May 3, 2024
Supreme Court says as arguments on Kejriwal’s plea against arrest by the ED and his subsequent remand in the… pic.twitter.com/JafsDy6BzN
सुप्रीम कोर्ट ने ED से क्या कहा?
इस दौरान कोर्ट ने ईडी से यह भी विचार करने के लिए कहा कि क्या केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर करना चाहिए. अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाती है तो उनपर शर्तें भी लगाई जाएंगी. बता दें कि आज दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी और कहा कि यह सुनवाई के योग्य नहीं है.