तेलंगाना हाईकोर्ट से Allu Arjun को मिली अंतरिम जमानत
Allu Arjun: पुष्पा 2 भगदड़ मौत मामले में अल्लू अर्जुन को तेलंगाना HC ने अंतरिम जमानत दे दी है. 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में हुए हादसे के बाद अभिनेता को गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. अब हाईकोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की है.
Allu Arjun: तेलंगाना हाईकोर्ट ने मशहूर अभिनेता अल्लू अर्जुन को पुष्पा 2 फिल्म के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ में एक महिला की मौत के मामले में अंतरिम जमानत दे दी है. इस घटना के बाद अभिनेता को गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. अब हाईकोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की है, जो उन्हें महत्वपूर्ण राहत देती है.
4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में हुए इस दर्दनाक हादसे ने देशभर में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे. अदालत ने इस मामले में अल्लू अर्जुन के खिलाफ किसी भी दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई को नकारते हुए उन्हें राहत दी. न्यायालय ने 50,000 रुपये के व्यक्तिगत जमानत बांड की भी शर्त रखी है.
कोर्ट में वकील का बयान
अल्लू अर्जुन के वकील ने कोर्ट में यह तर्क दिया कि अभिनेता का इरादा नहीं था और न ही उन्हें इस बात की जानकारी थी कि उनके फिल्म प्रीमियर में भाग लेने से संध्या थिएटर में भगदड़ मच सकती थी. वकील ने कहा कि यह दुर्घटना गैर-इरादतन थी, और इसमें लापरवाही का पहलू हो सकता है, लेकिन हत्या का मामला लागू नहीं होता. उन्होंने यह भी बताया कि पीड़ित महिला की मौत भीड़ में दम घुटने से हुई, न कि किसी जानबूझकर कृत्य से.
केस वापस लेने के लिए तैयार मृतक के पति
मृतक महिला रेवती के पति भास्कर ने बयान दिया कि वह इस मामले में केस वापस लेने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा, "मैं केस वापस लेने के लिए तैयार हूं. मुझे गिरफ्तारी के बारे में पता नहीं था और अल्लू अर्जुन का उस भगदड़ से कोई लेना-देना नहीं है जिसमें मेरी पत्नी की मौत हो गई."