Money Laundering Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन को दी राहत, ईडी को जारी किया नोटिस

Money Laundering Case: जैकलीन फर्नांडीज ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर याचिका दायर की. अभिनेत्री ने अपने खिलाफ दर्ज केस को खारिज करने की मांग की है.

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Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया है. बता दें, अभिनेत्री जैकलिन ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रूपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने खिलाफ ED की तरफ से दर्ज केस को खारिज करने की मांग की है.

मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार को कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है. इस मामले में याचिका दायर कर जैकलीन ने दावा किया है कि इस पूरे मामले में वह खुद एक पीड़िता है, न कि कोई अपराधी. वहीं, हाई कोर्ट ने जौकलीन की याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख 29 जनवरी को मुकर्रर की है.

यह पूरा मामला 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है. उन्होंने इस मामले में  ईडी द्वारा अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की अपील करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा एक दिन पहले बुधवार को ही खटखटाया था. याचिका में मामले में ईडी द्वारा दायर दूसरे पूरक आरोपपत्र और यहां एक सुनवाई अदालत के समक्ष लंबित संबंधित कार्यवाही को रद्द करने की भी मांग की गई है.

मामले को लेकर जैकलीन ने कहा कि, उन्हे उस मामले में गवाह के रूप में पेश किया गया जिससे दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी. उन्होंने कहा कि उस मामले में उनका बयान भी दर्ज किया गया है जिससे उनके पक्ष में अनुकूल निष्कर्ष निकला है. उन्होंने कहा कि इससे उस दलील को समर्थन मिलता है कि उन्हें चंद्रशेखर और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए गंभीर अपराध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.

जैकलिन की तरफ से याचिका में कहा गया कि 'एक बार जब जांच एजेंसी ने अपने विवेक से याचिकाकर्ता को अपराध में अभियोजन पक्ष की गवाह के रूप में पेश किया है, तो तार्किक रूप से, अपराध के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी कार्यवाही को रद्द कर दिया जाना चाहिए.' First Updated : Thursday, 21 December 2023