Ekta Kapoor: प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर एक बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस गई हैं. उनकी वेब सीरीज 'गंदी बात' के छठे सीजन में नाबालिग लड़कियों से जुड़े आपत्तिजनक सीन दिखाने के आरोप में उनके खिलाफ POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह मामला ऑल्ट बालाजी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 2021 में स्ट्रीम हुए एक विवादास्पद एपिसोड से जुड़ा है, जो अब स्ट्रीम नहीं हो रहा है.
मुंबई के एमएचबी पुलिस स्टेशन में एकता कपूर, शोभा कपूर और बालाजी टेलीफिल्म्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 295-ए, आईटी एक्ट और POCSO अधिनियम की धारा 13 और 15 के तहत केस दर्ज किया गया है. इस मामले ने उद्योग जगत में हलचल मचा दी है, क्योंकि POCSO एक्ट के तहत सख्त सजाओं का प्रावधान है.
बाल यौन उत्पीड़न के खिलाफ बनाए गए POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के तहत एकता कपूर और उनकी मां पर केस दर्ज किया गया है. इस अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों और उत्पीड़न से बचाना है. POCSO अधिनियम में यौन शोषण और अश्लील साहित्य के लिए नाबालिगों का इस्तेमाल करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है.
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि फरवरी 2021 से अप्रैल 2021 के बीच 'गंदी बात' के सीजन 6 के एक एपिसोड में नाबालिग लड़कियों के आपत्तिजनक दृश्य दिखाए गए थे. हालांकि, इस विवादित एपिसोड को अब ऑल्ट बालाजी ऐप से हटा दिया गया है.
POCSO अधिनियम 2012 में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को रोकने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं. बच्चों को अश्लील कामों के लिए इस्तेमाल करने के खिलाफ POCSO एक्ट में सख्त प्रावधान किए गए हैं. अश्लील उद्देश्यों/अश्लील साहित्य के लिए बच्चों का उपयोग करने पर धारा 13 में 5 साल की कैद का प्रावधान है और धारा 14(1) में बाद में अपराध करने पर 7 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है.अधिनियम की धारा 15 में प्रावधान है कि बच्चों से संबंधित किसी भी अश्लील सामग्री को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए रखने पर 3 साल की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
मामला अभी शुरुआती जांच में है, लेकिन यदि एकता कपूर और उनकी मां दोषी पाई जाती हैं, तो उन्हें POCSO एक्ट के तहत कठोर सजा का सामना करना पड़ सकता है. First Updated : Monday, 21 October 2024