Rhea Chakraborty: सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ जारी लुक-आउट सर्कुलर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई, महाराष्ट्र राज्य और आव्रजन ब्यूरो की याचिका को खारिज कर दिया. बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले ही इस सर्कुलर को रद्द कर दिया था, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को तुच्छ बताते हुए सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई.
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए टिप्पणी की कि यह याचिका सिर्फ इसलिए दायर की गई थी क्योंकि आरोपी हाई-प्रोफाइल व्यक्तित्व हैं. पीठ ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की तुच्छ याचिकाओं का समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए व्यक्तियों पर कोई असर नहीं होगा.
अगस्त 2020 में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक, और उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के खिलाफ सीबीआई द्वारा लुक-आउट सर्कुलर जारी किया गया था. इसका उद्देश्य इन लोगों को भारत छोड़ने या विदेश यात्रा करने से रोकना था. इस सर्कुलर के तहत, इन्हें देश छोड़ने पर हिरासत में लिया जा सकता था.
इस साल फरवरी में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सर्कुलर को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि सर्कुलर जारी करने के कारण स्पष्ट नहीं थे और इसे बिना उचित समीक्षा के लागू किया गया था. हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद सीबीआई और महाराष्ट्र राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे अब खारिज कर दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिका को "तुच्छ" करार दिया और कहा कि केवल हाई-प्रोफाइल पृष्ठभूमि के कारण ऐसी याचिका दायर की गई. कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा, "आप तुच्छ याचिकाएं दायर करते हैं क्योंकि आरोपी एक हाई-प्रोफाइल व्यक्ति है, इसकी कड़ी कीमत चुकानी होगी."
जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, और उस समय रिया चक्रवर्ती उनके साथ रिश्ते में थीं. आधिकारिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, राजपूत की मौत फांसी के कारण दम घुटने से हुई थी. उनके परिवार ने रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया था. First Updated : Friday, 25 October 2024