फिल्म मेकर्स की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया जाएगा। सीजेआई ने शुरु में बताया कि केरल उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाले कुछ संगठनों द्वारा फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने की मांग को चुनौती देने वाली याचिका पोस्ट की थी और पूछा था कि क्या यह फिल्म निर्माताओं द्वारा याचिका को भी इसके साथ पोस्ट किया जा सकता है। हालांकि साल्वे ने कहा कि हमें रोज काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब दूसरे राज्य भी फिल्म को बैन कर रहे हैं। यह एक जल्दबाजी का आदेश है, जिसका पालन किया जा रहा है। उसके बाद सीजेआई ने 12 मई को इसे लेने के लिए सहमत हुए ।
आपको बता दें कि बुधवार को फिल्म निर्माता की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का जिक्र किया था। साल्वे ने कहा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार ने फिल्म के प्रदर्शन पर बैन लगा दी है। अदालत इस मामले पर जल्द सुनवाई करें। साल्वे की दलील पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि शीर्ष अदालत के अंतरिम रोक लगाने से इनकार करने के खिलाफ याचिका पर 15 मई को सुनवाई होनी है इसलिए क्यों न उसी के साथ इस याचिका को भी 15 मई को सुनवाई पर लगा दिया जाए। लेकिन साल्वे ने इस याचिका पर जल्दी सुनवाई करने की अपील करते हुए कहा कि फिल्म निर्माता को हर दिन कमाई का नुकसान हो रहा है। जिसके बाद उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई यानी आज याचिका पर सुनवाई के लिए मंजूरी दी है।
The Kerala Story फिल्म 5 मई को रिलीज हुई थी। पश्चिम बंगाल की सरकार ने फिल्म के प्रति घृणा और माहौल खराब होने की अंशका के कारण राज्य में फिल्म के प्रदर्शन पर बैन लगा दी है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी फिल्म के प्रदर्शन पर रोक है। First Updated : Friday, 12 May 2023