क्या द केरल स्टोरी के प्रदर्शन पर लग जाएगा बैन?, आज मामले पर होगी सुनवाई

The Kerala Story News: 'द केरला स्टोरी' पर बैन लगाते हुए कहा था कि इसकी कहानी असल घटनाओं से प्रेरित है। इस मामले में आज सुनवाई होगी।

Deeksha Parmar
Deeksha Parmar

The Kerala Story News: केरल में लड़कियों को धर्म परिवर्तन कर उनको आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से जोड़ने पर आधारित फिल्म 'द केरला स्टोरी' पर रोक लगाने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि 5 मई को केरल हाई कोर्ट ने इस पर बैन लगाने से इनकार कर दिया था जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत का रुख किया।

केरल हाईकोर्ट ने इस फिल्म के प्रदर्शन पर बैन लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि इस फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इस मामले पर जस्टिस एन नागरेश और जस्टिस सोऱी थॉमस ने इस पर टिप्पणी देते हुए कहा था कि सर्टिफिकेशन बोर्ड ने फिल्म को देखने के बाद ही जारी किया था।

फिल्म में किसी समुदाय के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की गई है। अदालत ने इस दौरान याचिकाकर्ताओं से प्रश्न करते हुए पूछा, क्या आप लोगों ने फिल्म देखी है?

कपिल सिब्बलने बेंच से अपील करते हुए कहा-

इस मामले को लेकर शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई जिसके बाद याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में कपिल सिब्बल पेश हुए थे। उन्होंने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएम नरसिम्हा की बेंच से मामले पर जल्द सुनवाई करने की विनती की। बेंच ने इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 15 मई यानी आज की तारीख तय की थी।

पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म को किया बैन

द केरला स्टोरी के प्रदर्शन को जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैन कर दिया वही मध्य प्रदेश  में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया, हालांकि अब वापस ले लिया गया है। वही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने फिल्म  को टैक्स फ्री कर दिया है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी फिल्म के स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी गई है। फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने फिल्म बैन करने की खबरों पर बोलते हुए कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ममता बनर्जी ने फिल्म को बिना देखे बैन कर दिया है, ये बैन केवल राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने आगे कहा कि, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो इस फिल्म को देखें उसके बाद ही कोई फैसला लें।  

calender
15 May 2023, 10:05 AM IST

जरूरी खबरें

ट्रेंडिंग गैलरी

ट्रेंडिंग वीडियो