इंसान को भूख लगने पर खाना खाने की जरूरत होती है, लेकिन हर समय होटलों या घर पर खाना नहीं मिलता. ऐसे में लोग अपना पेट भरने के लिए चिप्स, बिस्किट-नमकीन, पिज्जा-बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे 'अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड' खाते हैं. अगर आप भी स्वाद की वजह से इन्हें खाते हैं तो आपको गंभीर बीमारी का शिकार हो सकते हैं.
हालिया शोध में पता चला है कि 'अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड' के नियमित सेवन से कैंसर, हार्ट और फेफड़ों समेत 32 तरह की बड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. शोध के मुताबिक स्नैक्स, फ़िजी पेय, शर्करा युक्त कोल्ड ड्रिंक्स हम तक पहुंचने से पहले कई औद्योगिक प्रक्रियाओं से गुजरते हैं.
अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को कॉस्मेटिक फूड भी कहा जाता है. इन्हें स्वादिष्ट बनाने के लिए इनमें रंग, स्वाद इत्यादि के लिए तरह-तरह की चीजें मिलाई जाती है. इनमें अतिरिक्त चीनी और फैट होता है, लेकिन विटामिन और फाइबर कम होते हैं. यही कारण है कि ये सेहत के लिए हानिकारक हैं.
ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस और आयरलैंड के शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम को इस बात के पुख्ता सबूत मिले कि हाई अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड का सेवन हृदय रोग से संबंधित मृत्यु के लगभग 50 प्रतिशत, यानी 48-53 प्रतिशत अधिक जोखिम भरा है.
इन फूड्स को खाने से चिंता और अन्य मानसिक विकार, और टाइप 2 मधुमेह का खतरा 12 प्रतिशत तक बढ़ जाता है. अधिक अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड का सेवन किसी भी कारण से मृत्यु के खतरे को 21 प्रतिशत बढ़ा देता है. अधिक अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड का सेवन से हृदय रोग से संबंधित मृत्यु, मोटापा, टाइप 2 मधुमेह के जोखिम को भी 40-66 प्रतिशत बढ़ा देता है. इससे नींद की समस्या और अवसाद का खतरा 22 प्रतिशत अधिक हो जाता है.
अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड वो फूड हैं, जिन्हें आमतौर पर घर के किचन में नहीं बनाया जाता. उदाहरण के लिए अगर दूध से दही बनाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी बड़ी इंडस्ट्री में दूध से दही बनाया जाए और उसे स्वादिष्ट बनाने के लिए रंग, फ्लेवर, चीनी या कॉर्न सिरप डाला जाए तो यह अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहलाएगा.
WHO के मुताबिक कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक, मिठाइयां, नमकीन स्नैक्स, कैंडी, पैकेट बंद ब्रेड, बिस्किट, पेस्ट्री, केक, फ्रूट योगर्ट, रेडी टू ईट मीट, चीज़, पास्ता, पिज़्ज़ा, फ़िश, सॉसेज, बर्गर, हॉट डॉग, इन्स्टेंट सूप, और इंस्टेंट नूडल्स अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के कुछ बड़े उदाहरण हैं. First Updated : Thursday, 29 February 2024