Agniapth Scheme: अग्निपथ स्कीम के खिलाफ SC का बड़ा आदेश, दिल्ली HC में हो सभी याचिकाओं की सुनवाई

सेना में भर्ती को लेकर केंद्र सरकार ने हाल ही में अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। वहीं इस योजना के खिलाफ देशभर में दायर याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा आदेश दिया है। SC ने कहा कि सभी याचिकाओं की सुनावाई दिल्ली हाई कोर्ट में की जाएगी। सेना में भर्ती को लेकर केंद्र सरकार ने हाल ही में अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। वहीं इस योजना के खिलाफ देशभर में दायर याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा आदेश दिया है। SC ने कहा कि सभी याचिकाओं की सुनावाई दिल्ली हाई कोर्ट में की जाएगी।

Janbhawana Times
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सेना में भर्ती को लेकर केंद्र सरकार ने हाल ही में अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। वहीं इस योजना के खिलाफ देशभर में दायर याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा आदेश दिया है। SC ने कहा कि सभी याचिकाओं की सुनावाई दिल्ली हाई कोर्ट में की जाएगी।

बता दें कि अग्निपथ स्कीम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं सुनवाई के लिए पहले से ही लगी हुई थी। इन सभी याचिकाओं में इस योजना को रद्द करने की मांगे थी। इसके साथ ही पटना से लेकर केरल तक पांच हाईकोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं। वहीं इन सब के बाद SC ने कहा कि बाकी हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय(Supreme Court) में जो भी याचिकाएं है, उन सभी को भी दिल्ली हाईकोर्ट भेजा जाएगा।

गौरतलब है कि अग्निपथ योजना को लेकर देशभर में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। युवाओं ने कई राज्यों में ट्रेन तक को आग के हवाले कर दिया था। इस हिंसक विरोध प्रर्दशन के पीछे उनकी मांग थी कि इस योजना को रद्द किया जाए।

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19 July 2022, 12:55 PM IST

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