कुतुब मीनार की जमीन पर दावा करने वाली याचिका खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने कुतुब मीनार परिसर की जमीन का दावा करने वाले याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल, पिछले दिनों महेंद्र धवज प्रसाद सिंह नाम के एक शख्स ने आगरा के संयुक्त प्रांत के शासक के उत्तराधिकारी होने का दावा करते हुए एक आवेदन दायर किया और उस संपत्ति पर अधिकार का दावा किया।
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कुतुब मीनार परिसर की जमीन का दावा करने वाले याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल, पिछले दिनों महेंद्र धवज प्रसाद सिंह नाम के एक शख्स ने आगरा के संयुक्त प्रांत के शासक के उत्तराधिकारी होने का दावा करते हुए एक आवेदन दायर किया और उस संपत्ति पर अधिकार का दावा किया।
याचिका में सिंह ने कहा है कि जिस जमीन पर कुतुब मीनार परिसर खड़ा है, वह उसकी पुश्तैनी संपत्ति है, सिंह ने कहा कि वह राजा रोहिणी रमन ध्वज प्रसाद सिंह के उत्तराधिकारी हैं, जिनकी मृत्यु वर्ष 1950 में हुई थी। उनके अनुसार, बेसियन परिवार राजा नंद राम के वंशज थे, जिनकी मृत्यु 1695 में हुई थी। अदालती कार्यवाही के दौरान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने आवेदन को रद्द कर दिया और न्यायाधीश से अदालत के समय को बर्बाद करने के लिए उस व्यक्ति पर संबधित घाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने यह सिर्फ एक प्रचार स्टंट था।