मोरबी हादसे की न्यायिक जांच की मांग, SC 14 नवंबर को करेगा सुनवाई

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह गुजरात के मोरबी नदी पुल हादसे की न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका पर 14 नवंबर को सुनवाई करेगा।

calender

Cable Bridge Collapse: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह गुजरात के मोरबी नदी पुल हादसे की न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका पर 14 नवंबर को सुनवाई करेगा।

मुख्य न्यायाधीश यू. यू. ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने ‘विशेष उल्लेख’ के दौरान याचिकाकर्ता अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा मामले की शीघ्र सुनवाई करने की गुहार स्वीकार करते हुए 14 नवंबर की तारीख मुकर्रर की। तिवारी ने जनहित याचिका में अदालत की निगरानी में हादसे की न्यायिक जांच कराने की गुहार लगाई है।

उन्होंने शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच कराने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने गुजरात के मोरबी पुल हादसे में कम से कम 140 लोगों के मारे जाने की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने देशभर में सभी पुराने सार्वजनिक ढांचे की विस्तृत सुरक्षा ऑडिट कराने की गुहार लगाई है।

याचिका में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को पर्यावरणीय व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुराने और जोखिम वाले स्मारकों, पुलों आदि के सर्वेक्षण तथा संचालन करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश देने की गुहार लगाई गई है।

याचिका में राज्य सरकारों को निर्माण घटना जांच विभाग का गठन करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के मोरबी शहर में रविवार शाम ब्रिटिश काल के झुला पुल के गिरने से 140 से अधिक लोगों की मृत्यु और कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। First Updated : Tuesday, 01 November 2022