पीएम मोदी की डिग्री की मांग को लेकर गुजरात हाईकोर्ट का फैसला, सीएम केजरीवाल पर लगाया जुर्माना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की मांगे जाने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पीएमओ को उनकी ग्रेजुएशन डिग्री का प्रमाणपत्र देने की आवश्यता नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की मांग करने के मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री का प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस बीरेन वैष्णव ने मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को अमान्य कर दिया है, जिसमें पीएमओ के जन सूचना अधिकारी, गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को प्रधानमंत्री की डिग्री का विवरण देने के लिए कहा गया था।
बता दें कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरटीआई कानून के तहत प्रधानमंत्री मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री की जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिए जाने के आदेश को रद्द करने की अपील की थी।
इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25000 रूपये का जुर्माना लगया है। दरअसल, सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी की डिग्री के संबंध में प्रमाण पत्र मांगा था। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है।
क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की माँग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है?
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 31, 2023
अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं https://t.co/FtSru6rddI
सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि "क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं।"