HC का कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को निर्देश,स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़ा ट्वीट तुरंत डिलीट करें
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी (Smriti Irani) की तरफ से दायर मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश को समन जारी किया है। साथ ही HC ने उस ट्वीट को हटाने का भी निर्देश दिया है, जिसमें उन्होंने स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस के द्वारा बार चलाने का आरोप लगाया था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी (Smriti Irani) की तरफ से दायर मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश को समन जारी किया है। साथ ही HC ने उस ट्वीट को हटाने का भी निर्देश दिया है, जिसमें उन्होंने स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस के द्वारा बार चलाने का आरोप लगाया था।
दरअसल, स्मृति इरानी ने कोर्ट में बताया कि जिस बार का जिक्र कांग्रेस नेता बार बार कर रहे हैं उससे उनकी बेटी का कोई रिश्ता या लेना देना नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में आधारहीन और मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं।
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court) ने पवन खेड़ा को बार लाइसेंस विवाद के आरोपों पर अपमानजनक ट्वीट को तुरंत हटाने को कहा है। वहीं अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।