BBC डॉक्यूमेंट्री बैन पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई
याचिका पर सुनवाई करते हुए CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्ष वाली पीठ ने 3 फरवरी को हिंदु सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और किसान बीरेंद्र कुमार सिंह के वकील को मामले का उल्लेख करने का आदेश दिया है।
BBC Documentary Row : बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर में इस डॉक्यूमेंट्री की चर्चा हो रही है। आज देश का सर्वोच्च न्यायालय इस पर सुनवाई कर सकता है। बता दें कि गुरुवार 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हिंदु सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और किसान बीरेंद्र कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई की। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री साल 2002 में गुजरात में सिख दंगों की घटना पर पूरी डॉक्यूमेंट्री है।
याचिकाकर्ताओं ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री और उसके कर्मचारियों के खिलाफ जांच की मांग की है। आपको बता दें कि इस याचिका पर सुनवाई करते हुए CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्ष वाली पीठ ने 3 फरवरी को हिंदु सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और किसान बीरेंद्र कुमार सिंह के वकील को मामले का उल्लेख करने का आदेश दिया है। पीठ ने कहा है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन वाली याचिका पर शुक्रवार को फिर सुनवाई की जाएगी।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी को इस मामले की सनवाई की थी। तब अदालत ने 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री को बैन करे वाली याचिका पर 6 फरवरी को सुनवाई करने को कहा था। BBC डॉक्यूमेंट्री को लेकर देशभर में प्रदर्शन हुए। इस डॉक्यूमेंट्री पर आरोप है कि यह डॉक्यूमेंट्री भारत के विरुद्ध भेदभावपूर्ण बनाई गई है। इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की छवि को गलत दिखाया गया है। इसको लेकर देश में बवाल हो रहा है।
इसी बीच गृहमंत्रालय ने सुरक्षा को देखते हुए यूट्यूब और ट्विटर को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को शेयर न करने का आदेश दिया है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा बताते हुए सरकार ने इस पर बैन लगाया था। जिसको लेकर देश में प्रदर्शन हो रहा है।
केंद्रीय कानून मंत्री ने किरेन रिजिजू बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन के खिलाफ याचिका दायर करने वालो पर कहा है कि “इस तरह ये लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करते हैं, जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए तारीखों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।“