कर्नाटक हाई कोर्ट: हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाली सभी याचिकाएं खारिज
कर्नाटक हाई कोर्ट: हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाली सभी याचिकाएं खारिज
पिछले कुछ महिनों से कर्नाटक में छिड़े हिजाब विवाद पर आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, कि स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता है। 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने के लिए कोई केस नहीं बनता है।
बता दे, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया। इससे पहले यह फैसला सुनाए जाने से पहले बेंगलुरु में कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी के निवास के बाहर सुरक्षा-व्यवस्था बढ़ाई गई थी। तो वही शिवमोग्गा में स्कूल और कॉलेज एक दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं।
कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब फैसले पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। सभी लोगों से अपील करता हूं कि देश और राज्य को आगे बढ़ाएं। हम सबको शांती का माहौल बनाकर रखना है। छात्रों का मूलभूत काम अध्ययन और ज्ञान अर्जित करना है। सब लोग एक होकर पढ़ाई करें।