Period leave: केरल सरकार की सराहनीय पहल, यूनिवर्सिटी की छात्राओं को मिलेगी पीरियड लीव

मासिक धर्म, महिलाओं के जीवन का आम हिस्सा है... ऐसे में कामकाजी महिलाओं और स्कूली छात्राओं कें लिए पीरियड लीव की मांग अक्सर उठती रही है। विदेशों में जहां बहुत से संस्थानों में पीरियड लीव का प्रावधान पहले से ही है, वहीं भारत में अब इसकी पहल होती दिख रही है। जी हां, बता दें कि केरल सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य के यूनिवर्सिटी की छात्राओं को पीरियड (Period leave) और मैटरनिटी लीव देने का ऐलान किया है।

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मासिक धर्म, महिलाओं के जीवन का आम हिस्सा है... ऐसे में कामकाजी महिलाओं और स्कूली छात्राओं कें लिए पीरियड लीव की मांग अक्सर उठती रही है। विदेशों में जहां बहुत से संस्थानों में पीरियड लीव का प्रावधान पहले से ही है, वहीं भारत में अब इसकी पहल होती दिख रही है। जी हां, बता दें कि केरल सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य के यूनिवर्सिटी की छात्राओं को पीरियड (Period leave) और मैटरनिटी लीव देने का ऐलान किया है।

केरल के सीएम ने किया उच्च शिक्षा संस्थानों में पीरियड लीव का ऐलान

दरअसल, केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने सोशल मीडिया पर इस बात की औपचारिक रूप से घोषणा की है कि राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के तहत सभी संस्थानों में पीरियड लीव (Period leave) की व्यवस्था की जाएगी। इस बारे में सीएम पिनाराई विजय का कहना है कि केरल सरकार का ये फैसला देश में नई व्यवस्था की पहल है और ये हमारी वामपंथी सरकार की तरफ से समाज में लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता का संकेत है। अपने इस फैसले के संबंध में केरल के सीएम ने आगे कहा है कि पीरियड एक सामान्य जैविक प्रकिया है पर इसके चलते महिलाओं और लड़कियों को मानसिक और शारीरिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है, इसलिए हमारी सरकार ने ये फैसला लिया है कि विश्वविद्यालयों की छात्राओं की अनिवार्य उपस्थिति में 2 फीसदी की छूट दी जाएगी।

18 वर्ष से ऊपर की छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश भी मिलेगा

गौरतलब है कि इस बाबत केरल की उच्च शिक्षा मंत्री ने आदेश जारी कर कहा है कि विश्वविद्यालयों में छात्रओं के लिए आवश्यक उपस्थिति प्रतिशत मासिक धर्म अवकाश सहित 72 प्रतिशत होगी, जो कि इससे पहले 75% होती थी। बता दें कि केरल सरकार ने पीरियल लीव के साथ ही उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले विश्वविद्यालयों में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी छात्राओं को अधिकतम 60 दिन का मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) देने का भी निर्णय लिया है। First Updated : Friday, 20 January 2023