लंदन हाईकोर्ट ने भगोड़े नीरव मोदी की याचिका खारिज की, भारत लाने का रास्ता हुआ साफ
लंदन हाईकोर्ट ने भगोड़े नीरव मोदी की याचिका खारिज की, भारत लाने का रास्ता हुआ साफ
नई दिल्ली: लंदन हाईकोर्ट ने भगोड़े नीरव मोदी(Nirav Modi) की याचिका खारिज कर दी है। अब भारत सरकार के लिए यह अच्छी खबर है। अब भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें नीरव मोदी भारत में कई बैंकों से हजारों करोड़ रुपये के धोखाधड़ी करने के बाद से ब्रिटेन( लंदन) भाग गया था। पिछले कई सालों से वह वहां रहकर कारोबार भी कर रहा था। भारत सरकार के द्वारा धोखाधड़ी के बाद से नीरव मोदी को भारत लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कानूनी पेंच के कारण भारत सरकार नीरव मोदी को देश लाने में असमर्थ थी हालांकि जब लंदन हाईकोर्ट के द्वारा उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है तो भारत सरकार के लिए उसे स्वदेस लाने का रास्ता साफ हो गया है।
कानूनी पेेंच से अटका था नीरव को भारत लाने का मामला
गौरतलब है कि भारत की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने नीरव मोदी को आर्थिक क्षति पहुंचाने के आरोप में आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत अपराधी घोषित कर दिया था, जिसके बाद से ही नीरव फरार चल रहें थे। यहां से भागने के बाद वह लंदन चला गया था। वह लम्बे समय से वहां छिपकर रह रहा था। साल 2019 में केंद्र सरकार की मांग के बाद उसे लंदन की स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने 13 मार्च 2019 को लंदन से गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से वह साउथ वेस्ट लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में कैद है।
बैंको से हजारों करोड़ रुपये ठगी का आरोप
उल्लेखनीय है कि नीरव मोदी पर भारत के कई बैंकों से धोखाधड़ी कर 7000 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है। बताया जाता है कि नीरव मोदी ने इसे बड़े ही शातिर तरीके से अंजाम दिया है। घटना के बाद भारत सरकार की ओर नीरव मोदी की कई संपत्तियों पर कार्रवाई करते हुए सील किया गया है। मुंबई और गुजरात में नीरव मोदी के कई संपत्ति मिले। उनके भारत स्थित आउटलेट को भी सील किया गया है।