नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आज महाराष्ट्र के राजनीतिक मसले पर सुनवाई करेगा। उद्धव गुट ने राज्यपाल की ओर से एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के फैसले को चुनौती दी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर की ओर से एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से जारी व्हिप को मान्यता देने को चुनौती दी गई है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विश्वासमत हासिल कर चुके हैं। विधानसभा स्पीकर ने एकनाथ शिंदे गुट के व्हिप को मान्यता दी थी।
उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि पार्टी अभी भी उन्हीं की है, इसलिए शिंदे गुट के व्हिप को मान्यता नहीं दी जा सकती है। 01 जुलाई को वकील कपिल सिब्बल ने शिवसेना की याचिका को सुप्रीम कोर्ट में मेंशन करते हुए कहा था कि शिंदे कैंप का किसी के साथ विलय नहीं हुआ है। अब फ्लोर में दोनों पक्ष व्हिप जारी करेंगे। यह अवैध होगा। तब कोर्ट ने कहा था कि हमारी स्थिति पर नजर है। हमने दरवाजे बंद नहीं किए हैं। First Updated : Monday, 11 July 2022