मुंबई । शिवसेना प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य संजय राऊत ने कहा है कि राज्यपाल का विशेष सत्र बुलाने का आदेश असंवैधानिक है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। संजय राऊत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी 16 विधायकों को अपात्र साबित किए जाने का निर्णय नहीं लिया है और इस संबंध में विधानसभा को यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है।
राऊत ने राज्यपाल के एक्शन पर उठाया सवाल
संजय राऊत ने कहा कि वह राज्यपाल का सम्मान करते हैं। लेकिन कल विपक्ष राज्यपाल से मिला और इसके बाद उन्होंने विशेष अधिवेशन बुलाने का आदेश दिया है। पिछले ढाई साल से राज्यपाल के पास विधान परिषद के 12 विधायकों की नियुक्ति का पत्र पड़ा हुआ है, अभी तक निर्णय नहीं ले सके हैं।
इस पुरे घटनाक्रम के पीछे भाजपा
राऊत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के खिलाफ काम कर रही है और महा विकास आघाड़ी सरकार के लड़खड़ाने का इंतजार कर रही थी। उन्हें लगता है कि उनके सपने के पूरे होने की घड़ी नजदीक आ रही है। हालांकि, यह इतना आसान और सरल नहीं है।
आगे राऊत ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष महा विकास आघाड़ी सरकार बनने के पहले दिन से ही सरकार गिराने का प्रयास कर रहे थे, अगर सरकार गिरती है तो देवेंद्र फडणवीस को शुभकामना। उन्होंने कहा कि शिवसेना कानूनी सलाह के लिए शिवसेना नेता अनिल देसाई, अनिल परब तथा अरविंद सावंत को नियुक्त किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट आज शाम पांच बजे सुनवाई की संभावना
सुप्रीम कोर्ट आज शाम पांच बजे शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु की 30 जून को फ्लोर टेस्ट के राज्यपाल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। आज प्रभु की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की। कोर्ट ने सिंघवी से कहा कि आप तीन बजे तक कोर्ट समेत सभी पक्षों को याचिका की प्रति उपलब्ध कराएं। हम पांच बजे सुनवाई करेंगे। First Updated : Wednesday, 29 June 2022