सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक निजी चैनल की एंकर नविका कुमार की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। पैगम्बर मोहम्मद पर एक टीवी शो के दौरान टिप्पणी के मामले में जस्टिस कृष्ण मुरारी की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश दिया।
नूपुर शर्मा की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि जिस टीवी शो को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें एंकर ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि डिबेट के दौरान एक पक्ष ने जब एक पक्ष बोल रहा था तो दूसरे पक्ष ने जवाब दिया।
वकील ने कहा कि डिबेट के दौरान एंकर ने दोनों पक्ष के झगड़े को सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जिस महिला ने बयान दिया उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गईं। इसके अलावा एंकर के खिलाफ भी कई एफआईआर दर्ज की गईं हैं।
मामले की सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि एंकर ने याचिका में सही एफआईआर नहीं लगाई है। इस पर जस्टिस कृष्ण मुरारी ने पूछा कि क्या यह सही नहीं है कि कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। इस पर गुरुस्वामी ने कहा कि हां। इसके जवाब में रोहतगी ने कहा कि इसमें पश्चिम बंगाल सरकार का कौन सा अतिरिक्त हित है।
इसके बाद कोर्ट ने नविका कुमार के खिलाफ किसी भी निरोधात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया है। इसके अलावा मुकुल रोहतगी ने एफआईआर में जांच पर रोक लगाने की भी मांग की। गौरतलब है कि 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में भाजपा से निलंबित नेता नूपुर शर्मा को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। First Updated : Monday, 08 August 2022