मोदी सरनेम विवादित बयान के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा, सूरत की अदालत से जमानत भी मिली
मोदी सरनेम को लेकर दिए विवादित बयान के मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। मामले में सुनवाई के दौरान राहुल अदालत में मौजूद रहे।
गुजरात की सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर की गई विवादित बयान के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। जिला अदालत राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सूरत अदालत में सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। बता दें कि राहुल के खिलाफ इस मामले में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है।
अदालत ने राहुल गांधी को IPC की धारा 504 के तहत दोषी करार दिया है। राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 504 के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद राहुल गांधी को जमानत भी गई।
#WATCH गुजरात: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सूरत ज़िला अदालत से रवाना हुए। उन्हें आज कोर्ट ने एक मामले में 2 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें ज़मानत मिल गई।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 23, 2023
राहुल गांधी को उनकी कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया था। pic.twitter.com/my0R6pTfUl
राहुल गांधी ने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा -
अदालत से बाहर आए वकील के अनुसार, जज ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या वह कुछ कहना चाहते हैं। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन वह जानबूझकर कुछ नहीं कहते।
वहीं बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि राहुल गांधी की बातों से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो वहीं अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि राहुल गांधी सांसद हैं। जब कानून बनाने वाले ही तोड़ने लगेंगे तो समाज में क्या संदेश जाएगा? इसलिए राहुल गांधी को ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए।
ये है पूरा मामला -
बता दें कि ये पूरा मामला 2019 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले का है। राहुल पर आरोप है कि कर्नाटक के कोलार में एक रैली में दौरान राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा था कि, "कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है?" कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद गुजरात के बीजेपी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। पूर्णेश मोदी ने यह दावा किया था कि राहुल गांधी ने इस बयान से पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया।
राहुल के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा -
भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ सूरत में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करावाया था। पूर्णेश मोदी की शिकायत पर सूरत शहर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एच. एच. वोरा के न्यायालय में लंबी सुनवाई चली। दोनों पक्षों की तरफ से चली यह लंबी बहस गत शुक्रवार को पूरी हुई।
राहुल गांधी अक्टूबर 2021 में पेश हुए थे -
इस मामले में राहुल गांधी पिछली बार अक्टूबर 2021 को न्यायालय में पेश हुए थे, इसके बाद राहुल को अदालत में उपस्थित रहने से छूट मिल गई थी। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है और वे निर्दोष (बेक़सूर) हैं।
बता दें कि राहुल गांधी के वकील ने दलील पेश करते हुए कहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कोई दस्तावेजी सबूत नहीं हैं और कोई भी राजनेता 13 करोड़ की आबादी वाले समाज के बारे में गलत बयान नहीं देगा। राहुल गांधी के वकील ने सफाई में कहा था कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी ललित मोदी, और अन्य के नाम लेकर टिप्पणी की थी ना कि पूरे समाज पर।