शरजील इमाम को साकेत कोर्ट ने किया बरी, सीएए प्रोटेस्ट में हिंसा भड़काने का लगा था आरोप
दिल्ली के जामिया में नागरिकता संसोधन कानून (सीएए) प्रोटेस्ट के दौरान भड़काऊ भाषण देने और हिंसा भडकाने के आरोपी शरजील इमाम को साकेत कोर्ट बड़ी राहत मिली है। शनिवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरूण वर्मा ने आरोपी शरजील इमाम और आसिफ इकबाल तन्हा को बरी कर दिया है।
दिल्ली के जामिया में नागरिकता संसोधन कानून (सीएए) प्रोटेस्ट के दौरान भड़काऊ भाषण देने और हिंसा भडकाने के आरोपी शरजील इमाम को साकेत कोर्ट बड़ी राहत मिली है। शनिवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरूण वर्मा ने आरोपी शरजील इमाम और आसिफ इकबाल तन्हा को बरी कर दिया है।
दरअसल, दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जामिया के शाहीन बाग में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प होने के बाद हिंसा भड़क गई थी। इस मामले की जांच करने के लिए पुलिस ने शरजील इमाम को भी गिरफ्तार किया था। इससे पहले 2021 में शरजील इमाम को जमानत दी गई थी।
Delhi's Saket court discharges Sharjeel Imam in Jamia Violence case registered in 2019.
— ANI (@ANI) February 4, 2023
Violence erupted after a clash between people protesting against Citizenship Amendment Act and police. Sharjeel was granted bail in 2021.
(File Pic) pic.twitter.com/FBIM1HIOD6
दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ दर्ज एफआईआर में दंगा और उससे जुड़ी कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 149, 186, 353, 332, 333, 308, 427, 34 समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
हालांकि शरजील इमाम को अभी जेल में ही रहना होगा। क्योंकि शरजील इमाम पर 2020 दिल्ली दंगों में बड़े षड्यंत्र के मामले में का आरोप दर्ज है। फिलहाल, शरजील इमाम और तन्हा को जेल में बंद है और उन्हें स्पेशल सेल की कस्टडी में रखा गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के पीछे उनकी बड़ी साजिश थी।