सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन से जुड़े नियम को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।
जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि जब चुनाव आता है, आप सक्रिय हो जाते हैं। जब चुनाव न हो तब, याचिका दायर करें। उस समय सुनवाई होगी। राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन से जुड़े नियम को चुनौती देने वाला दो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। एक याचिका बम बम महाराज और दूसरी याचिका मंदाति तुरुपति रेड्डी ने दायर की थी। बम बम महाराज का कहना था कि वह 2007 से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
मंदाति तिरुपति रेड्डी ने याचिका दायर कर कोर्ट से मांग की थी कि वो लोकसभा महासचिव को उनका नामांकन स्वीकार करने का निर्देश दें। बता दें कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 18 जुलाई को होना है।
गौरतलब है कि राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति प्रत्याशी यशवंत सिन्हा ने भी नामांकन भर दिया है। First Updated : Wednesday, 29 June 2022