विक्टोरिया गौरी ने मद्रास हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली
राष्ट्रपति द्वारा जारी वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट को पढ़ने सहित सामान्य अभ्यास के बाद, गौरी को मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी राजा द्वारा पद की शपथ दिलाई गई।
मद्रास हाई कोर्ट की वकील लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी, जिन्होंने उच्च न्यायपालिका में अपनी नियुक्ति के लिए कानूनी बिरादरी के एक वर्ग के विरोध का सामना किया, ने मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ ली।
राष्ट्रपति द्वारा जारी वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट को पढ़ने सहित सामान्य अभ्यास के बाद, गौरी को मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी राजा द्वारा पद की शपथ दिलाई गई। गौरी के अलावा, चार अन्य ने भी उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में शपथ ली। केंद्र सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट में एडमिशनल जज के रूप में एडवोकेट एल विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति को अधिसूचित किया था। केंद्र के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने इस याचिका को ख़ारिज कर दिया था। जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने गौरी की नियुक्ति के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई उनके शपथ ग्रहण के लिए सुबह 10.35 बजे निर्धारित की थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और बीआर गवई की एक नई पीठ ने मामले की सुनवाई की। गौरी को उच्च न्यायालय के एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में मंजूरी दे दी गई है और वह दो साल बाद स्थायी न्यायाधीश के रूप में पुष्टि के लिए तैयार होंगी, जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम उनकी समग्र क्षमता और उपयुक्तता का आंकलन करेगा।
बता दें कि, न्यायिक इतिहास में केवल एक ही घटना हुई है जब उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया हो। 1992 में, शीर्ष अदालत ने एक राज्य सरकार के अधिकारी की नियुक्ति को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में अयोग्य है। हालांकि, मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र और गौहाटी उच्च न्यायालय में अधिकारियों को उम्मीदवार को पद की शपथ दिलाने से रोक दिया गया था।