CJI को 117 लोगों ने क्यों लिखी चिट्ठी?
सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की निलंबित नेता नूपुर शर्मा के मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की निलंबित नेता नूपुर शर्मा के मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की टिप्पणी से पूर्व जज और ब्यूरोक्रेट्स नाराज हैं। इन लोगों ने सीजेआई एनवी रमना को एक चिट्ठी लिखी है। जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा लांघी है और नूपुर के मामले में तुरंत अदालत को सुधार संबंधी कदम उठाने चाहिए। चिट्ठी में ये भी कहा गया है कि जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी की टिप्पणियों और आदेशों को वापस लेने का निर्देश दिया जाए।
चिट्ठी में 15 रिटायर्ड जजों, 77 रिटायर्ड नौकरशाहों और 25 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के दस्तखत हैं। हस्ताक्षर करने वालों में केरल हाईकोर्ट के जस्टिस पीएस रविंद्रन, बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस क्षितिज व्यास, गुजरात हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एसएम सोनी, राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस आरएस राठौर और प्रशांत अग्रवाल, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एसएन ढींगरा भी शामिल हैं। पूर्व IAS अधिकारी आरएस गोपालन और एस कृष्ण कुमार, रिटायर राजदूत निरंजन देसाई, पूर्व DGP एसपी वैद, बी एल वोहरा, रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल वी के चतुर्वेदी ने भी हस्ताक्षर किए हैं।
इन लोगों ने कहा कि नूपुर के केस में सुप्रीम कोर्ट के जजों के कमेंट न्यायिक मूल्यों से मेल नहीं खाते हैं। खत में लिखा है कि न्यायपालिका के इतिहास में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियां कभी नहीं हुईं। ये सबसे बड़े लोकतंत्र की न्याय प्रणाली पर धब्बे की तरह हैं। जिनको तत्काल सुधारने की जरूरत है, क्योंकि इसके कारण लोकतांत्रिक मूल्यों और देश की सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है। इन कमेंट्स का केस से लेना-देना नहीं था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर और अमरावती में हुई हत्याओं के लिए बीजेपी की पूर्व नेता नूपुर शर्मा को जिम्मेदार बताया था। इसके बाद जजों के फैसले को लेकर लगातार पर्सनल अटैक हो रहे हैं।
नूपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करने वाली बेंच का हिस्सा रहे एक जज ने इन हमलों पर आपत्ति जताई थी। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने एक कार्यक्रम में कहा था कि न्यायाधीशों पर उनके फैसलों के लिए व्यक्तिगत हमले करना खतरनाक है।
दरअसल बीजेपी से निलंबित हुई प्रवक्ता नूपुर शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की अर्जी दायर की गई थी. जिसकी सुनवाई करते हुए SC ने नूपुर शर्मा को जमकर फटकार लगाई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि नूपुर का पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिया गया बयान उदयपुर में हुई कन्हैयालाल की हत्या के लिए जिम्मेदार है। कोर्ट ने कहा कि नूपुर शर्मा के इस बयान ने पूरे देश में हिंसा भड़का दी है उन्होंने कहा कि देश में जो हो रहा है उन सबके लिए अकेले नूपुर शर्मा ही जिम्मेदार है। नूपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।