'प्रदूषण से हांफी दिल्ली' राजधानी में फिर लागू हुआ GRAP-3, इन कामों पर लगी रोक

दिल्ली में लागू GRAP-3 के तहत दिल्ली-NCR में पांचवीं क्लास तक के स्कूल हाइब्रिड मोड पर चलेंगे. साथ ही दिल्ली रजिस्टर्ड छोटे मालवाहक गाड़ियों पर रोक रहेगी.

Yaspal Singh
Edited By: Yaspal Singh

दिल्ली में प्रदूषण से एक बार फिर हालात बिगड़ने लगे हैं. राजधानी में पॉल्यूशन के हालात देखते हुए GRAP-3 को फिर से लागू कर दिया गया है. GRAP 3 के तहत दिल्ली-एनसीआर में पांचवीं क्लास तक क स्कूल हाइब्रिड मोड पर चलेंगे. साथ ही दिल्ली रजिस्टर्ड छोटे मालवाहक गाड़ियों पर रोक रहेगी. सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े मालवाहक गाड़ियों को छूट रहेगी.

GRAP का पहला चरण AQI 201 से 300 तक रहता है. दूसरा चरण AQI 301 से 400 तक रहता है. फिर तीसरा चरण AQI 401 से 450 तक रहता है. अगर AQI 450 से ज्यादा हो गया तो ग्रैप-4 लागू हो जाता है.हालांकि इसके अलावा इसे लागू सरकार की तरफ से ही लागू की जाती है. जब तक सरकारी आदेश लागू नहीं होते हैं तब तक इसे लागू नहीं किया जाता है. इसके तहत कई तरह के प्रतिबंध होते हैं.

GRAP 3 के तहत होते हैं ये प्रतिबंध

GRAP 3 यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण, वायु प्रदूषण के बेहद गंभीर स्तर पर लागू किया जाता है. यह एक कठोर कदम है जो प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की तरफ से उठाए जाते हैं. GRAP 3 के लागू होने का मतलब है कि प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब है और तत्काल कदम उठाने की जरूरत है. इसके बाद सरकार की तरफ से वायु प्रदूषण के स्तर को तेजी से कम करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाते हैं.

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16 December 2024, 03:35 PM IST

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