'पत्नी को दो 5 करोड़ गुजारा भत्ता', अतुल सुभाष की मौत के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया तलाक पर फैसला
अतुल सुभाष की मौत के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाक मामले पर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पति को 5 करोड़ रुपये गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया है. साथ ही बच्चे के भरण-पोषण और देखभाल करने का भी आदेश दिया है.
देश में इन दिनों अतुल सुभाष का मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाक मामले का निपटारा करते हुए पति को पांच करोड़ की एकमुश्त राशि देने का ऐलान किया है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति विवाह का बंधन खत्म करने पर एकमुश्त निपटारे के रूप में पत्नी को 5 करोड़ रुपए का स्थायी गुजारा भत्ता दे. शीर्ष अदालत ने कहा कि वो अपने बच्चे के भरण-पोषण और देखभाल के पितृत्व दायित्व को भी ध्यान में रखे.
कोर्ट ने कहा कि पिता अपने वयस्क बेटे के भरण-पोषण और वित्तीय सुरक्षा के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान करें. दरअसल, मामला प्रवीण कुमार जैन और उनकी पत्नी अंजू जैन के तलाक का है.
क्या था पूरा मामला?
प्रवीण कुमार जैन और अंजू जैन विवाह के बाद 6 साल तक साथ रहे थे. इसके बाद करीब 20 साल से दोनों अलग-अलग रह रहे हैं. प्रवीण ने आरोप लगाया कि अंजू क्रूर है. वह उनके परिवार के साथ उदासीनता से पेश आती थी. दूसरी ओर अंजू ने आरोप लगाया था कि प्रवीण का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था.
लगाव और नाता पूरी तरह से टूट चुका है
पति-पत्नी लंबे समय से अलग रह रहे थे. उनके पास वैवाहिक दायित्वों को निभाने का कोई अवसर नहीं था. इसे देखते हुए कोर्ट ने माना कि विवाह का अर्थ, लगाव और नाता पूरी तरह से टूट चुका है. इसके बाद कोर्ट ने तलाक को इन शर्तों पर मंजूरी दे दी.
आपको बता दें कि हाल ही में अतुल सुभाष नाम के एक टेक इंजीनियर ने अपनी पत्नी के टॉर्चर से तंग आकर सुसाइड कर लिया. उसने आत्महत्या से पहले 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा. इतना ही नहीं एक वीडियो भी बनाया. जिसमें कई बड़े खुलासे किए. अतुल सुभाष की मौत को लेकर देश में गुस्से का माहौल है.