तबीयत खराब में भी क्यों कर रहे थे चुनाव प्रचार... ईडी ने केजरीवाल की जमानत याचिका का किया विरोध

Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को जेल में सरेंडर करने से पहले आज(30 मई)  राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी जमानत के लिए याचिका दायर की है. जिसपर कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान ईडी ने सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया है.

calender

Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को जेल में सरेंडर करने से पहले आज(30 मई)  राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी जमानत के लिए याचिका दायर की है. जिसपर कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान ईडी ने सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया है.  केजरीवाल ने नियमित जमानत और अंतरिम जमानत दोनों की मांग की थी. उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत मांगी और केजरीवाल ने मेडिकल आधार पर 7 दिनों की अंतरिम जमानत भी मांगी.  ऐसे में ईडी ने केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अगर उनकी सेहत खराब है तो फिर वह इतने जोर-शोर से चुनाव प्रचार क्यों कर रहे थे. 

बता दें, कि आबकारी नीति घोटाला केस में गिरफ्तार होने के बाद सीएम केजरीवाल ने पहली बार नियमित जमानत की अर्जी लगाई है. अभी वह अंतरिम जमानत पर 1 जून तक जेल से बाहर हैं.

ईडी ने जमानत याचिका का किया विरोध

इस दौरान सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जवाब दिया. उन्होंने कहा कि मुझे अभी-अभी एक कॉपी मिली है. मुझे जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं. वहीं ईडी ने सवाल किया कि क्या उनका स्वास्थ्य उन्हें चुनाव प्रचार करने से नहीं रोक रहा? उन्होंने बहुत जोर-शोर से अपनी पार्टी का प्रचार किया है. और अब अंतिम समय में जमानत याचिका दायर की जा रही है. उनके इस वार्ताव की वजह से उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए.

अब 1 जून को होगी अगली सुनवाई 

सुनवाई के दौरान एसवी राजू ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल हर जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं. कई जगहों पर जाकर वो रैली को सम्बोधित कर रहे हैं. ईडी ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल की रेगुलर और अंतरिम जमानत पर अपना जवाब दाखिल करेंगे. इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रेगुलर और अंतरिम जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया. 1 जून को राउज एवन्यू कोर्ट मामले की अगली सुनवाई करेगा. बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 अलग-अलग जमानत याचिकाएं दाखिल की हैं. एक रेगुलर बेल की है तो दूसरी अतंरिम जमानत की.

सुप्रीम कोर्ट खारिज की थी याचिका 

बता दें कि एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से  सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली खारिज कर दी थी.  केजरीवाल ने अपनी याचिका को तुरंत सूचीबद्ध करने की गुहार लगाई थी. लेकिन  सुप्रीम कोर्ट ने मांग खारिज कर दी थी और निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार,  केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा.

सीएम केजरीवाल ने अपनी याचिका में क्या कहा?

अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा था कि उनका वजन अचानक कम हो गया है और उनका कीटोन लेवल बहुत अधिक है. इससे गुर्दा (किडनी), दिल की गंभीर बीमारी और यहां तक कि कैंसर भी हो सकते हैं. उन्होंने पैट-सीटी स्कैन समेत कुछ अन्य मेडिकल टेस्ट कराने के लिए अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी. अरविंद केजरीवाल ने 26 मई को दायर अपनी याचिका में कहा था कि वह जेल लौटने के लिए दो जून के बजाय 9 जून को सरेंडर करना चाहते हैं. First Updated : Thursday, 30 May 2024

Topics :