2000 Note Exchange: 2000 हजार का नोट बदलने के लिए पहचान पत्र जरूरी या नहीं, जानिए SC ने क्या दिया जवाब
2000 Note Exchange: सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें नागरिकों को 2000 रुपये के नोटों को बिना किसी मांग पर्ची और आईडी प्रूफ के बदलने की अनुमति दी गई थी..
2000 Note Exchange: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिना पहचान पत्र को देखे 2000 हजार का नोट बदलने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने RBI आरबीआई के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. जिसमें नागरिकों को 2000 रुपये के नोटों को बिना किसी मांग पर्ची और आईडी प्रूफ के बदलने की अनुमति दी गई थी, जिन्हें प्रचलन से बाहर किया जा रहा है.
Supreme Court declines to entertain a plea challenging RBI’s decision permitting citizens to exchange Rs 2000 banknotes, which are being pulled out of circulation, without any requisition slip and ID proof. pic.twitter.com/uNqYbCVQ0U
— ANI (@ANI) July 10, 2023
इस याचिका को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा रिजर्व बैंक का फैसला एक नीतिगत मामला है. इस मामले में हम किसी प्रकार का दखल नहीं देंगे. इससे पहले 29 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसे नीतिगत विषय बताते हुए याचिका ठुकरा दी थी.
इससे पहले, उच्च न्यायालय ने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि बिना सबूत के 2,000 रुपये के बैंक नोटों के आदान-प्रदान को सक्षम करने वाली RBI और SBI की अधिसूचनाएं मनमानी थीं और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाए गए कानूनों के खिलाफ थीं, और कहा कि असुविधा से बचने के लिए ऐसा किया गया है. नागरिकों के लिए और अदालत किसी नीतिगत निर्णय पर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नहीं बैठ सकती.