2000 Note Exchange: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिना पहचान पत्र को देखे 2000 हजार का नोट बदलने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने RBI आरबीआई के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. जिसमें नागरिकों को 2000 रुपये के नोटों को बिना किसी मांग पर्ची और आईडी प्रूफ के बदलने की अनुमति दी गई थी, जिन्हें प्रचलन से बाहर किया जा रहा है.
इस याचिका को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा रिजर्व बैंक का फैसला एक नीतिगत मामला है. इस मामले में हम किसी प्रकार का दखल नहीं देंगे. इससे पहले 29 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसे नीतिगत विषय बताते हुए याचिका ठुकरा दी थी.
इससे पहले, उच्च न्यायालय ने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि बिना सबूत के 2,000 रुपये के बैंक नोटों के आदान-प्रदान को सक्षम करने वाली RBI और SBI की अधिसूचनाएं मनमानी थीं और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाए गए कानूनों के खिलाफ थीं, और कहा कि असुविधा से बचने के लिए ऐसा किया गया है. नागरिकों के लिए और अदालत किसी नीतिगत निर्णय पर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नहीं बैठ सकती. First Updated : Monday, 10 July 2023