27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए सांसद संजय सिंह, दिल्ली आबकारी मामले में ईडी ने किया था गिरफ्तार
Sanjay Singh: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया.
Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब घोटाले से जुडे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कोर्ट ने 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. हिरासत पर सुनवाई के दौरान आप सांसद के डायबिटीज मरीज होने के कारण दवाइयों के लिए अलग से एक याचिका दायर की गई है.
गौरतलब है कि 10 अक्टूबर को कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार संजय सिंह की ईडी की हिरासत 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी. इसके बाद हिरासत का समय खत्म होने पर उन्हें आज शुक्रवार को फिर कोर्ट में पेश किया गया. आपको बता दें कि ईडी ने आप सांसद पर आरोप लगाया है कि दिल्ली आबकारी नीति में अनियमितताएं की गईं है. लाइसेंस धारकों को लाभ पहुंचाने के लिए पैसे लिए गए हैं.
4 अक्टूबर को ईडी ने किया था गिरफ्तार
दिल्ली शराब घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया था. बुधवार, (4 अक्टूबर) को ईडी की टीम ने उनके दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की थी. इससे पहले इसी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता के कई करीबियों के परिसरों की तलाशी ली गई थी.
क्या है शराब नीति घोटाला?
कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 लागू की थी. जिसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आने के बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की. इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 पर की सवाल उठें. हालांकि, नई शराब नीति को बाद में इसे बनाने और इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच रद्द कर दिया गया था.
अभी तक कितने लोग हुए गिरफ्तार?
दिल्ली शराब नीति मामले में अब तक 15 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इसमें संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्रन, राजेश जोशी, गोरन्तला बुचिबाबू, अमित अरोड़ा, बेनॉय बाबू (फ्रांसीसी शराब कंपनी पर्नोड रिकार्ड के महाप्रबंधक), पी सरथ चंद्र रेड्डी, अरबिंदो फार्मा के पूर्णकालिक निदेशक और प्रमोटर, व्यवसायी अमनदीप धाल और व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली का नाम शामिल है.