Delhi Liquor Case: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को शुक्रवार, (24 नवंबर) को राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है. कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह नियमित जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान उन्हें जेल में इलेक्ट्रिक केतली देने की इजाजत दे दी है. वहीं ईडी ने बताया कि मामले में जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी.
दिल्ली शराब घोटाला केस में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ज्यूडिशियल कस्टडी शुक्रवार, 24 नवंबर खत्म हो रही है. बता दें कि आप सांसद को 10 नवंबर को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था. जहां उनकी कस्टडी 24 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी गई थी.
ईडी ने 4 अक्टूबर को किया था गिरफ्तार
गौरतलब है कि दिल्ली शराब घोटाला केस में संजय सिंह 52 दिन से न्यायिक हिरासत में हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरप्तार किया था और उन्हें 5 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 10 अक्टूबर तक रिमांड पर भेजा गया था.
कोर्ट ने 24 नंबर तक बढ़ाई थी ज्यूडिशियल कस्टडी
10 अक्टूबर को संजय सिंह की रिमांड और 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई. फिर 13 अक्टूबर को कोर्ट ने उन्हें 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इसके बाद उनकी ज्यूडिशियल कस्टडी 10 नवंबर तक बढ़ा दी गई थी. बाद में कोर्ट द्वारा कस्टडी 24 नवंबर तक कर दी गई. वहीं आज शुक्रवार को इस मामले में कोर्ट ने आप सांसद की न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है. First Updated : Friday, 24 November 2023