अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, ED-CBI जांच रहेंगी जारी

अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार किया। मामले को 10 जुलाई को सूचीबद्ध किया है।

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शिक्षक भर्ती घोटाले (School Jobs Scam) में शामिल तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को पश्चिम बंगाल स्कूल नौकरियों घोटाले के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने के लिए कहा गया था।

शिक्षक भर्ती घोटाले में शामिल होने के लिए अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सीबीआई की जांच जारी रहेगी। हालांकि, अभी इस मामले में 10 जुलाई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट से अभिषेक बनर्जी को जुर्माने के संबंध में राहत मिली है। दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बनर्जी के खिलाफ 25 लाख का जुर्माना लगाया था।

सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता HC के आदेश को चुनौती देने वाली अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन पर जुर्माना लगाया गया था और प्रवर्तन निदेशालय (ED) और CBI को भर्ती अनियमितताओं की जांच करने की अनुमति दी गई थी। First Updated : Friday, 26 May 2023