Indian Army: भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना से जुड़ी ऑनलाइन सामग्री की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है. यह अधिकारी अब सोशल मीडिया पर अवैध सामग्री के खिलाफ कंपनियों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3)(बी) के तहत नोटिस भेज सकता है.
सेना के मामलों से परिचित एक व्यक्ति ने बताया कि इससे पहले, भारतीय सेना को सेना से संबंधित गैरकानूनी सामग्री को हटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) पर निर्भर रहना पड़ता था.
हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस नए नियम के तहत, एडीजी (रणनीतिक संचार) सीधे मध्यस्थों को नोटिस जारी कर सकेंगे, जब उन्हें भारतीय सेना से संबंधित अवैध सामग्री मिलेगी. फिर मध्यस्थों को यह तय करना होगा कि उस सामग्री का क्या करना है.
इस व्यक्ति ने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैलती हैं. MeitY के माध्यम से इन पोस्ट को हटाने में बहुत समय लगता था. उदाहरण के लिए, अगर कोई पाकिस्तान से संचालित हैंडल गलत जानकारी फैला रहा है, तो हमें सीधे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस भेजने की जरूरत है. अब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में और जहां सेना की छवि प्रभावित होती है, कंपनियों को सीधे नोटिस भेजने का रास्ता खुल गया है.
हिन्दुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट की है कि 24 अक्टूबर के बाद से भारतीय सेना से संबंधित सामग्री को ब्लॉक करने या हटाने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को कोई नया नोटिस नहीं जारी किया गया है. First Updated : Thursday, 31 October 2024