Modi Surname Case: कांगेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब उनकी सदस्यता बहाल करने की मांग तेज हो गई है. कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है. इसके पहले शुक्रवार को कांग्रेस नेता ने लोकसभा स्पीकर से मिलने का समय मांगा था और कहां था कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की जाए.
इस पत्र में लिखा है कि "सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को केरल के वायंड संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य राहुल गांधी की दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगा दी है, जिसका आदेश गुजरात की सूरत कोर्ट की तरफ से दिया गया था. आग्रह है कि राहुल गांधी की अयोग्यता को रद्द कर दिया जाए, मै आपसे आग्रह करता हूं कि तत्काल प्रभाव राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल किया जाए."
लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी कहते हैं, ''सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा रहा है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उन्हें एक बार फिर संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का मौका मिलेगा.'' जिस गति से राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया गया था, उसी गति से उन्हें बहाल किया जाना चाहिए. मैंने इस संबंध में कल रात अध्यक्ष को फोन किया था. अध्यक्ष ने उनसे अगले दिन मिलने का सुझाव दिया. उनके सुझाव के अनुसार, जब मैंने आज सुबह उन्हें एक बार फिर फोन किया,
उन्होंने मुझे महासचिव से बात करने और दस्तावेज़ उनके कार्यालय में जमा करने के लिए कहा. मैंने महासचिव को फोन किया जिन्होंने कहा कि उनका कार्यालय आज बंद है और मुझे अध्यक्ष को पत्र सौंपने के लिए कहा. मैंने भेज दिया डाक द्वारा पत्र. उन्होंने पत्र पर हस्ताक्षर किए लेकिन उस पर मुहर नहीं लगाई. सदन चलना चाहिए और राहुल गांधी वहां वापस आएं. जब उन्हें न्यायालय से राहत मिल गई है, तो हम अध्यक्ष से अनुरोध कर रहे हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि उन्हें वापस आने में कोई समस्या न हो."
कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि, ''मैं किसी भी तरह का संदेह नहीं पाल रहा हूं. मैंने आपको केवल राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल करने के लिए हमारी ओर से किए गए प्रयासों का वर्णन किया है. वह एक निर्वाचित व्यक्तित्व हैं और जब संसद का सत्र चल रहा हो और जब संसद में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही हो तो उसमें शामिल होने का हकदार हूं...कल भी हमने कहा था कि उनकी अयोग्यता के दौरान जो गति अपनाई गई थी वह अब तक (बहाल करने में) स्पष्ट नहीं है."
First Updated : Saturday, 05 August 2023