नगालैंड के आठ जिलों और अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (अफस्पा) को छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. अफस्पा के तहत किसी क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाता है ताकि वहां सशस्त्र बलों की गतिविधियां आसान हो सकें.
अफस्पा के तहत तैनात सशस्त्र बलों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तलाशी लेने, गिरफ्तारी करने और जरूरत पड़ने पर गोली चलाने का अधिकार होता है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि नगालैंड के आठ जिलों और कुछ अन्य क्षेत्रों को एक अप्रैल, 2024 से छह महीने के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है.
नगालैंड में जिन जिलों में अफस्पा फिर से लागू किया गया है, उनमें दीमापुर, निउलैंड, चुमाउकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक और पेरेन शामिल हैं. इसके साथ ही कोहिमा जिले के कुछ थानाक्षेत्रों, मोकोकचुंग जिले के थानाक्षेत्रों, लोंगलेंग जिले के थानाक्षेत्रों, वोखा जिले के भंडारी, चंपांग और रलान थानाक्षेत्रों, और जुन्हेबोटो जिले के विभिन्न थानाक्षेत्रों को भी 'अशांत' घोषित किया गया है.
अरुणाचल प्रदेश में भी अफस्पा को बढ़ाया गया है. यहां तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों और असम की सीमा से लगे नामसाई जिले के कुछ इलाकों को एक अप्रैल, 2024 से 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है. गृह मंत्रालय ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में भी कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई है. First Updated : Thursday, 26 September 2024