AFSPA Extended in Manipur: देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में पिछले पांच महीने से जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है. राज्य के अलग-अलग जगहों में आज भी हिंसा की घटनाएं दर्ज की जा रही है. वहीं इस हिंसा की घटना में अब तक 180 से अधिक लोगों की मौत हो गई है. इसी बीच आज बुधवार को राज्य में अफस्पा का दायरा बढ़ा दिया गया है. सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया कि मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों को फिर से अफस्पा (AFSPA) के तहत रखा गया है. जिसमें घाटी के 19 पुलिस स्टेशनों को शामिल नहीं किया गया है. यानी कि 19 पुलिस स्टेशनों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है.
एक अक्टूबर से प्रभावी होगा अफस्पा कानून
आज बुधवार, (27 सितंबर) को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि, मणिपुर के 19 पुलिस स्टेशनों को छोड़कर पूरे क्षेत्र को छह महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है. जिसमें यह भी जानकारी दी गई कि अफस्पा कानून एक अक्टूबर, 2023 से प्रभावी होगा.
अफस्पा से बाहर रहेंगे ये 19 पुलिस स्टेशन
राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, इम्फाल, लाम्फेल, सिटी, सिंगजामेई, सेकमाई, लैमसांग, पास्टोल, वांगोई, पोरोम्पैट, हेंगांग, लामलाई, इरिबुंग, लीमाखोंग, थौबल, बिष्णुपुर, नंबोल, मोइरंग, काकचिन और जिरबाम पुलिस स्टेशनों को अफस्पा कानून से बाहर रखा गया है.
राज्य में इंटरनेट सेवा पांच दिनों के लिए सस्पेंड
गौरतलब है कि मणिपुर में 3 मई को शुरू हुई हिंसा आज भी जारी है. मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जारी जातीय हिंसा में अब तक 180 से अधिक लोगों की मौत हो गई हैं. वहीं, कई लोग घायल हुए हैं. बीते दिन ही मणिपुर में तनाव की स्थिति को देखते हुए फिर से पांच दिनों के लिए इंटरनेट सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया है.
बता दें कि मणिपुर में हाल ही में हुए दो छात्रों की हत्या के बाद तनाव की स्थिति और ज्यादा बढ़ गई है, जिससे ऐसे कदम उठाने पड़े. मणिपुर सरकार ने राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को तत्काल प्रभाव से एक अक्टूबर, 2023 की शाम 7:45 बजे तक निलंबित करने का फैसला लिया है. First Updated : Wednesday, 27 September 2023