Agniveer Reservation: पूर्व अग्निवीरों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी पद अर्धसैनिक बलों के लिए आरक्षित करने का जो वादा किया था उस पर अब काम शुरू हो गया है. सुरक्षाबलों ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है और जल्द है इस फैसले के आधार पर भर्तियों के लिए नियम भी लागू हो जाएंगे. बता दें कि, हाल ही में संसदीय सत्र के दौरान विपक्ष ने अग्निपथ योजना को लेकर सरकार पर सवाल उठाया था. तब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र पर अग्निवीरों को "उपयोग करके फेंकने वाले मजदूर" के रूप में देखने का आरोप लगाया था.
राहुल गांधी के इस आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान देने वाले अग्निवीर को एक करोड़ रुपये का मुआवजा मिलता है. इस बीच कल मीडिया से बात करते हुए, RPF के महानिदेशक, मनोज यादव ने कहा, "भविष्य में, रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल पद के लिए सभी भर्ती में पूर्व एजेंसियों के लिए 10% आरक्षण होगा. उन्होंने कहा कि, इससे पूर्व अग्नि वीरों को नई ताकत और ऊर्जा मिलेगी और बल का मनोबल बढ़ेगा.
बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने कहा, "पूर्व अग्निवीरों ने अपने जीवन के चार साल सेवा में समर्पित किए हैं, उन्हें प्रशिक्षित किया गया है, अनुशासित किया गया है और बीएसएफ उन्हें संक्षिप्त प्रशिक्षण देने के बाद सीमा पर तैनात करेगी. हम उनकी भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. उन्हें मिलेगा. भर्ती में 10% आरक्षण, और आयु में छूट भी, पहले बैच के लिए आयु में पाँच वर्ष की छूट है, जबकि बाद के बैच के लिए, आयु में तीन वर्ष की छूट है.
सीआईएसएफ की महानिदेशक नीना सिंह का कहना है कि, ''सीआईएसएफ ने पूर्व अग्नि वीरों की भर्ती के लिए सभी इंतजाम कर लिए हैं. उनके लिए कांस्टेबल के दस फीसदी पद आरक्षित किए गए हैं. पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट दी जाएगी. आयु में, पहले बैच के लिए आयु में पांच वर्ष की छूट है और बाद में आयु में तीन वर्ष की छूट है. सीआईएसएफ यह सुनिश्चित करेगा कि पूर्व अग्नि वीरों को इन छूटों का अधिकतम लाभ मिले. पूर्व अग्नि वीरों की भर्ती से सीआईएसएफ को लाभ होगा। समर्पित और अनुशासित कार्यबल, जो इसके संचालन की दक्षता को और बढ़ाएगा, वहीं पूर्व-अग्नि वीरों को भी सीआईएसएफ में सेवा करने का अवसर मिलेगा."
सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल सिंह कहते हैं, "सीआरपीएफ में पूर्व अग्नि वीरों की भर्ती के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं. भर्ती नियमों में तदनुसार संशोधन किया गया है. पूर्व अग्निवीरों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है. उन्हें उम्र में छूट भी मिलेगी." पहले बैच को पांच साल की छूट मिलेगी, जबकि उसके बाद तीन साल की छूट मिलेगी। उनके लिए कोई शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं होगी। पूर्व अग्नि वीरों की भर्ती के लिए यह एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि वे सेना में प्रशिक्षित हैं और पहले ही सेवा दे चुके हैं तीनों सेनाओं में वे पहले दिन से ही समर्पण और अनुशासन लाएंगे."
डीजी आरपीएफ मनोज यादव ने तैयारी को लेकर कहा कि, आरपीएफ में किसी भी भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण होगा. उन्हें आयु में छूट भी मिलेगी. पहले बैच को पांच साल की छूट मिलेगी, जबकि उसके बाद तीन साल की छूट मिलेगी. उनके लिए कोई शारीरिक दक्षता परीक्षा भी नहीं होगी. हम आरपीएफ में पूर्व अग्नि वीरों का स्वागत करते हैं क्योंकि इससे बल की क्षमताएं और बढ़ेंगी.
सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के डीजी दलजीत सिंह चौधरी ने कहा, "एसएसबी में पूर्व अग्निवीरों के लिए एक कोटा तय है. हमने तदनुसार भर्ती नियमों में संशोधन किया है. पहले बैच को आयु में पांच साल की छूट दी जाएगी. वहीं, उनके लिए कोई शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं होगी." First Updated : Friday, 12 July 2024